राष्ट्रीयता
- उम्मीदवार भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारत का नागरिक होना चाहिए।
वैवाहिक स्थिति
- कोर्स शुरू होने के समय उम्मीदवारों को अविवाहित होना चाहिए और प्रशिक्षण के दौरान विवाह की अनुमति नहीं है। एक उम्मीदवार जो प्रशिक्षण की अवधि के दौरान शादी करता है, उसे सेवामुक्त कर दिया जाएगा और सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई समस्त लागत को वशूल किया जाएगा।
- उम्मीदवार किसी आपराधिक आरोप में कभी गिरफ्तार, दंडित न हुआ हो अथवा उस पर मुकदमा न चलाया गया हो।
- जिस उम्मीदवार को अनुशासन के आधार पर रक्षा प्रशिक्षण स्थापनाओं से निकाला गया हो / निलंबित किया गया है वह आवेदन के लिए पात्र नहीं है।
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